टीईटी मामले की सुनवाई 27 को
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने टीईटी मामले को लेकर दाखिल याचिकाओं की अगली सुनवाई की तिथि 27 अगस्त नियत की है। न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा दाखिल हलफनामे में यह बताने पर की वह नियमों में बदलाव करने जा रही है, पर न्यायालय ने सरकार को अवसर देते हुए सुनवाई स्थगित कर दी है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने यादव कपिल देव सहित सैकड़ों लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 72 हजार शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया के तहत टीईटी परीक्षा हुई। इसमें सफल अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उप्र ने सभी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से नियुक्ति का विज्ञापन जारी किया। जिसकी वैधता को चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि नियमानुसार बोर्ड को ऐसा विज्ञापन जारी करने का वैधानिक अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार बीएसए को ही है। अन्य याचिकाएं भी विभिन्न मांगों को लेकर दाखिल की गई हैं। न्यायालय ने विज्ञापन पर रोक लगा रखी है।
Source- Jagran
6-8-2012
abhi tak court jitne mauke diye hain sarkar ko hi diye hain tetions ko koi bhi chance apni baat rakhne ka na sarkar ne diya hai na court ne.
ReplyDelete"SAMARATH KO NAHIN DOSH GUSAIN"
SARKAR APNI MANMANI PAR UTAROO HAI FINAL ANDOLAN KI KARO TAIYARI AB HAI HAMARI BAARI
NIYAMAWALI ME SANSHODHAN SE PAHLE EK FINAL ANDOLAN KI JAROORAT HAI UP TET MORCHA JALD NIRNAY LE.
ReplyDeleteC.M. SE MILNA HI HOGA LAST CHANCE!!!
nyayalay govt k hath ka khilauna ban chuka hae.
ReplyDeleteup board wale bechare kahan jayen.
ReplyDeleteacd merit is not acceptable. Tet marks should also be included. Even in acd merit total % of hs and inter & graduation is wrong. Gunak merit should be used.
ReplyDeletetet merit supporter
ReplyDeleteUMASHANKAR
9058749811
MORADABAD
bolo hanuman ji ki jai
ReplyDeletebolo hanuman ji ki jai