लखनऊ,
जाब्यू : शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत 100 से अधिक नामांकन वाले उच्च
प्राथमिक स्कूलों में कला, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा व कार्य शिक्षा के
लिए अंशकालिक अनुदेशकों के 41307 पद स्वीकृत किये गए हैं। बेसिक शिक्षा
मंत्री राम गोविंद चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को इन पदों को भरने के लिए
शीघ्र ही नीति निर्धारित करने का निर्देश दिया है।
मंत्री ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित और निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाना है।
इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। इस मकसद से वंचित और दुर्बल वर्ग को राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाएगा ताकि नये सत्र में गरीब बच्चों को इसका लाभ मिल सके।
मंत्री ने बताया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित और निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश दिलाया जाना है।
इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार करेगी। इस मकसद से वंचित और दुर्बल वर्ग को राज्य सरकार द्वारा परिभाषित किया जाएगा ताकि नये सत्र में गरीब बच्चों को इसका लाभ मिल सके।
Source- Jagran
18-4-2012
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