उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षक पात्रता
परीक्षा (टीईटी) रद नहीं करेगी। इसे पास करने वाले केवल शिक्षक भर्ती
प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। बेसिक शिक्षा विभाग में
शिक्षकों की भर्ती पूर्व की तरह शैक्षिक मेरिट के आधार पर ही की जाएगी।
हाईकोर्ट का निर्णय आने के बाद प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। भर्ती के लिए जिले स्तर पर ही आवेदन लिए जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए बेसिक शिक्षा नियमावली को संशोधित करने के लिए कैबिनेट का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और इसे शीघ्र ही मंजूरी दिलाने की तैयारी है। यूपी में 72 हजार 825 शिक्षकों की भर्ती के लिए टीईटी नवंबर 2011 में आयोजित की गई थी। तत्कालीन बसपा सरकार ने शिक्षकों की भर्ती टीईटी मेरिट के आधार पर करने का निर्णय किया था। टीईटी रिजल्ट आने के बाद अंक बढ़ाने के नाम पर धांधली का खुलासा हुआ। शिक्षकों की भर्ती होती इससे पहले विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लग गई और हाईकोर्ट इलाहाबाद ने शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दी। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होने के बाद टीईटी पास अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिले थे। मुख्यमंत्री ने इसके बाद पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य सचिव जावेद उस्मानी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी बना दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को मई में सौंपी थी। इसमें टीईटी निरस्त न करने की संस्तुति की गई थी। मुख्यमंत्री ने इस रिपोर्ट के आधार पर बेसिक शिक्षा विभाग से प्रस्ताव मांगा था, जिसे एक सप्ताह पहले उनके पास भेजा गया था। इसमें शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करने की बात कही गई थी। प्रस्ताव में कहा गया कि टीईटी को केवल पात्रता परीक्षा माना जाएगा और इसे पास करने वाला केवल शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए पात्र होगा। मुख्यमंत्री ने इसके आधार पर प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बेसिक शिक्षा विभाग अब शिक्षकों की भर्ती शैक्षिक मेरिट के आधार पर करेगा। इससे पहले उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली संशोधित की जाएगी। इसके लिए कैबिनेट से मंजूरी के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा।
Source- Amar Ujala
4-7-2012
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CASE KIS NO PAR HAI..
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