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Saturday, 22 December 2012
UPTET - पिछले आवेदन का रिकार्ड नहीं तो डूबेगा पैसा
पिछले आवेदन का रिकार्ड नहीं तो डूबेगा पैसा
पूर्व में फार्म भरने वालों को दोबारा आवेदन से छूट देने का मामला
• अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अधिक फीस को लेकर परेशान टीईटी पास अभ्यर्थियों
को राहत जरूर मिल गई है लेकिन इसका लाभ सभी को मिल पाएगा इसे लेकर संशय है।
पिछले साल से लेकर अब तक भर्ती में कई विभागों के शामिल हो जाने के कारण
पूर्व में आवेदन करने वालों के रिकार्ड को लेकर सवाल खड़ा हो गया है।
अधिकतर आवेदकों ने इस बार उन जिलों का चालान भी बनवा लिया है, जिनके लिए
उन्होंने पूर्व में आवेदन किया था, अब यह रकम कैसे वापस होगी, किसी को नहीं
पता। इतना ही नहीं ऑनलाइन आवेदन के फार्मेट में भी इसको लेकर कोई प्रावधान
नहीं है।
प्राथमिक विद्यालयों में सहायक
शिक्षकों की भर्ती के लिए 31 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है। इसमें
अभ्यर्थियों से हर जिले के लिए अलग-अलग 500 रुपए का चालान भी मांगा गया है।
बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कई जिलों के लिए आवेदन कर रहे हैं। ऐसे में उनकी
मोटी रकम फीस में ही खर्च हो जा रही है। इससे राहत के लिए अभ्यर्थियों ने
कोर्ट में याचिका डाल रखी थी। कोर्ट से उन्हें राहत भी मिल गई है लेकिन
आवेदन की प्रक्रिया जितनी जटिल है, उसमें कितने लोगों को लाभ मिलेगा, यह
कहना मुश्किल है।
दरअसल परिषद की ओर से
निर्धारित ऑनलाइन आवेदन के प्रारूप में पुराने आवेदन का कहीं जिक्र नहीं
है। अभ्यर्थी कहां दर्ज करे कि उसने पिछले साल किन किन जिलों से आवेदन किया
था। आवेदन न करे और प्रारूप में कोई सुधार भी न हो तो क्या होगा।
बात
यहीं समाप्त नहीं हो जाती। अधिकतर अभ्यर्थी इस बार भी आवेदन कर चुके हैं
या चालान बनवा चुके हैं। दारागंज के अंचिन्त्य, ऊंचवागढ़ी की ज्ञानमयी का
कहना है कि उन्होंने उन्हीं जिलों के लिए दोबारा चालान बनवा लिया है, जहां
पिछले साल किया था। अब उन्हें कौन भुगतान करेगा। ऊंचवागढ़ी के ही रिंकू का
कहना है कि ऑनलाइन आवेदन के फार्मेट में भी अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है।
ऐसे में नई व्यवस्था के तहत दावेदारी कैसे करें।
टीईटी मतलब टेंशन ही टेंशन
शिक्षक भर्ती के ऑनलाइन फार्म के हर कालम में दुविधा
इलाहाबाद।
प्राथमिक शिक्षकों बनने के लिए लाइन में खड़े टीईटी पास अभ्यर्थियों का
टेंशन कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। फार्म के फार्मेंट के हर कालम
को लेकर अभ्यर्थियों में दुविधा है। डिग्री क्रम संख्या, अंक पत्र संख्या
समेत कई कालम हैं जिन्हें भरने से पहले अभ्यर्थियों को मशक्कत करनी पड़ रही
है। ऊपर से सर्वर डाउन से समस्या और बढ़ गई है। स्थिति का अनुमान इससे ही
लगाया जा सकता है कि अभ्यर्थी रात-रात भर फार्म भर रहे हैं।
क्रम संख्या बना मुसीबत
ऑनलाइन
आवेदन में अभ्यर्थियों से स्नातक और बीएड की डिग्री संख्या तथा अंकपत्र
संख्या भी मांगी गई है। इसके विपरीत अधिकतर विश्वविद्यालय डिग्री और
अंकपत्र पर इसे अंकित ही नहीं करते। ऐसे में अभ्यर्थियों को इन नंबरों के
लिए विवि का चक्कर काटना पड़ रहा है।
ग्रेडिंग से भी आफत
कई
विश्वविद्यालयों में बीएड की डिग्री में प्रायोगिक परीक्षा में ग्रेडिंग
का प्रावधान है। इसके विपरीत फार्म में परीक्षा में मिले अंक का विवरण भरने
को कहा गया है। अभ्यर्थियाें को अब अंक के लिए विश्वविद्यालय का चक्कर
काटना पड़ रहा है।
‘कोर्ट के आदेश की कापी अभी मिली नहीं है। उसके अध्ययन के बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। इस मामले में सरकार ही कोई फैसला लेगी।’
संजय सिन्हा
सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद
टीईटी
में गड़बड़ी के कारण कई बार संशोधित रिजल्ट जारी किया गया लेकिन अंकपत्र
की फाइनल सूची जारी नहीं की गई। अभ्यर्थियों के पास एक ही परीक्षा के कई
रिजल्ट हैं तथा उनके सामने समस्या है कि कौन से अंकपत्र लगाएं।
फार्म
में एक बार गलती पर सुधार का कोई मौका भी नहीं मिल रहा है। नाम, पिता का
नाम तथा जन्मतिथि का विवरण भरने पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। यदि अभ्यर्थी से
रजिस्ट्रेशन के दौरान गलती हुई तो फार्म भरते समय उसमें संशोधन नहीं होगा।
लोड बढ़ने के कारण सर्वर भी डाउन हो गया
है। दिन में तो आवेदन करना काफी कठिन हो गया है। एक फार्म भरने में ही
अभ्यर्थियों को एक घंटे से अधिक समय लग जा रहा है। इतना ही नहीं बीच में
लिंक भी टूट जा रहा है।
Source - Amar Ujala
22-12-12
UPTET - टीईटी अभ्यर्थियों का बैंक में हंगामा
UPTET - टीईटी अभ्यर्थियों का बैंक में हंगामा
Source - Jagran
इलाहाबाद : चालान फार्म जमा करने आए टीईटी अभ्यर्थियों ने एसबीआइ की
मुख्य शाखा पर बुधवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान उन्होंने वहां लगी
रेलिंग तोड़ दी। इसके चलते अफरातफरी मच गई। पुलिस बल को बुलाने के बाद मामला
शांत हो सका।
टीईटी अभ्यर्थियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। प्रतिदिन उन्हें
चालान फार्म जमा करने के लिए एसबीआइ का चक्कर लगाना पड़ रहा है। नए नियम के
अनुसार इस बार हर जिले के लिए अलग-अलग चालान जमा करने हैं। आवेदन शुल्क के
लिए अधिकृत किए गए भारतीय स्टेट बैंक में चालान जमा करने के लिए रोजाना
अभ्यर्थियों की लंबी कतार लग रही है। ज्यादातर अभ्यर्थी दर्जनों जिलों में
आवेदन कर रहे हैं। बैंक में कोई भी अभ्यर्थी चार से ज्यादा चालान फार्म
नहीं जमा कर पा रहा है। सुबह से शाम तक बैंक में एकत्र अभ्यर्थियों का
फार्म भी जमा नहीं हो पा रहा है। इससे अभ्यर्थियों में नाराजगी है। बुधवार
को अभ्यर्थियों की भीड़ ने मुख्य शाखा में हंगामा मचाया। काउंटर के बीच में
लगी रेलिंग तोड़ डाली। इससे वहां अफरातफरी मच गई। यह देख पुलिस बल को बुलाना
पड़ा और फिर पुलिस की निगरानी में फार्म जमा कराया गया। नए नियमों के
अनुसार अभ्यर्थी को अपने सीजीपीए नंबर को अंक प्रतिशत में बदल कर ऑनलाइन
फार्म में दर्ज करना है। बदले गए सीजीपीए नंबर को सक्षम अधिकारी से
प्रमाणित भी कराना है। इसे प्रमाणित करने के लिए अभ्यर्थियों को अपने कॉलेज
के भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
------
स्टेट बैंक की सभी शाखाओं में चालान फार्म लिए जा रहे हैं। मगर कुछ
शाखाएं अभ्यर्थियों को मुख्य शाखा भेज दे रही हैं। इसके चलते यहां काफी
दबाव बन गया है। भीड़ को देखते हुए सभी काउंटर पर कार्य कराया जा रहा है।
प्रयास हो रहा है कि अधिक से अधिक फार्म जमा हो जाएं।
-एनपी सिंह, चीफ मैनेजर मुख्य शाखा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
Source - Jagran
UPTET - महत्वपूर्ण : दुश्वारियां झेल रहे टीईटी अभ्यर्थी
UPTET - महत्वपूर्ण : दुश्वारियां झेल रहे टीईटी अभ्यर्थी
Source - Jagran
21-12-12
जागरण कार्यालय, अंबेडकरनगर : टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ट्रेजरी
चलान शुल्क जमा करने के लिए दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच
गुरुवार को बसखारी में छात्र आपस में भिड़ गए। उनके बीच जमकर मारपीट हुई।
वहीं मालीपुर में छात्राओं ने बैंक सुरक्षा गार्डो पर पिटाई व दुर्व्यवहार
किए जाने का आरोप लगाया है। परेशान अभ्यर्थियों ने चालान जमा किए जाने की
तिथि बढ़ाए जाने की मांग की है।
समूचे आलापुर सर्किल में मात्र रामनगर में एसबीआइ की शाखा होने से यहां
बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों का हुजूम उमड़ रहा है। इससे चालान प्रक्रिया
में अच्छा-खासा समय लग रहा है। मालूम हो कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों
में होने वाली 72 हजार शिक्षकों की भर्ती के बाबत गत सात दिसंबर को निकले
विज्ञापन के बाद से ही अभ्यर्थी एसबीआइ की शाखा, रामनगर में कतार लगाने
पहुंच जा रहे हैं। अब तक लगभग 20 हजार से अधिक अभ्यर्थी अपना चालान जमा कर
सके। चालान जमा करने की सीमित अवधि व बैंक में अतिरिक्त काउंटर न लगने से
अभ्यर्थियों को बैंक से लेकर रामनगर कस्बे तक कतार लगानी पड़ रही है। इससे
मुख्य मार्ग पर आवागमन प्रभावित हो रहा है।
किछौछा संवादसूत्र के मुताबिक टीईटी अभ्यर्थियों की परेशानियां थमने का
नाम नहीं ले रही हैं। सुबह चार बजे से ही बसखारी स्टेट बैंक परिसर में लोग
लाइन लगाए बैंक खुलने का इंतजार करते हैं। गुरुवार को अभ्यर्थियों का
धैर्य इंतजार करते-करते जवाब दे गया और अभ्यर्थी चालान जमा करने के चक्कर
में आपस में भिड़ गए, जिसमें कुछ लोगों को चोटें आयीं। भीड़ को नियंत्रित
करने के लिए बसखारी बैंक शाखा पर तैनात पुलिस कर्मचारियों को काफी मशक्कत
करनी पड़ी। चालान जमा करने आए अशोक कुमार, संदीप सेठ, इंद्रेश कुमार, रवि
प्रकाश, राजेश यादव आदि ने बताया कि शाखा पर मात्र दो चालान फार्म जमा होने
से फार्म भरने में दिक्कतें आ रही हैं।
मालीपुर संवादसूत्र के मुताबिक चालान जमा करने आयीं छात्राओं व महिलाओं
को शाखा प्रबंधक व बैंक सिक्योरिटी गार्ड ने अपमानित करते हुए लात-घूसों व
डंडों से पिटाई कर जान से खत्म करने की धमकी दी। पीड़ित छात्राओं ने इसकी
लिखित तहरीर संबंधित थाने पर देकर मुकदमा पंजीकृत किए जाने की मांग की है।
मामला थाना मालीपुर स्थित अकबरपुर रोड पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का है।
वहां गुरुवार को दोपहर प्रीती यादव, ज्योति यादव, गंगाराम मौर्य, निर्मला
देवी, सुमन यादव, दीपा, पूजा, रितु सिंह, सुनीता मौर्य आदि लगभग
छात्र-छात्राएं चालान जमा करने उक्त शाखा में गई थीं। अचानक बैंक शाखा के
प्रबंधक व सिक्योरिटी गार्ड ने उपरोक्त छात्राओं की पिटाई कर दी। इस बाबत
थानाध्यक्ष जयशंकर सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है। जांच की जा रही है।
Source - Jagran
21-12-12
Friday, 21 December 2012
UPTET COURT HEARING DETAIL 21-12-12
?Court No. - 38
Case :- WRIT - A No. - 65811 of 2012
Petitioner :- Ashish Mishra
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,Pankaj Kumar Singh
Hon'ble Arun Tandon,J.
Learned Standing Counsel may file reply enclosing the letter of the NCTE, if any, approving of the six months' basic training course.
Heard learned counsel for the parties.
Mr. Neeraj Upadhyay, Advocate, has produced the letter of the State Government dated 20.12.2012 wherein it has been mentioned that the State Government has taken a conscious decision in the matter of charging of fee at the rate of Rs. 500/- per district as well as in the matter of determination of minimum and maximum age. Meaning thereby that the State Government is not in a position to dilute any of the said conditions as on date.
Having regard to the order passed by this Court on 20.12.2012, the fact that the last date for submission of the application is 31.12.2012 and that the Court shall close tomorrow i.e. 22.12.2012 till 2.1.2013 for winter break, it has become necessary for this Court to make the following interim arrangement:
All those candidates who had submitted their application in respect of the various districts in response to advertisement dated 30.11.2011, may file their application in response to the current advertisement dated 7.12.2012 by speed post without enclosing any bank draft addressed to the Director, State Educational Research and Training Council, Lucknow on or before 31.12.2012 in the proforma prescribed by speed post. The candidate shall disclose all necessary information as per the format provided for on the web site in respect of the current selections. They shall also specifically indicate the number of districts with their names for which they had submitted the application earlier in response to the advertisement of 2011.
The Director, State Educational Research and Training Council, Lucknow shall accept all these applications and shall maintain a record in respect of each of the candidates along with the districts applied for. The issue as to whether these applications be considered along with the other applications received on-line in response to the advertisement in question dated 07.12.2012 shall be adjudicated on the next date.
It is made clear that if any petitioner/candidate wants to make an application in respect of any other districts for which he had not applied in response to the advertisement of 2011 he is at liberty to do so after complying with all the conditions mentioned in the advertisement dated 7.12.2012. To be precise, it is clarified that the applications of all such candidates who had applied in response to the advertisement of 2011 shall be considered only in respect of the districts for which they had applied earlier. They have an independent right to apply afresh in terms of the advertisement in question for other districts.
List on 9.1.2013.
Order Date :- 21.12.2012
Puspendra
Case :- WRIT - A No. - 65811 of 2012
Petitioner :- Ashish Mishra
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,Pankaj Kumar Singh
Hon'ble Arun Tandon,J.
Learned Standing Counsel may file reply enclosing the letter of the NCTE, if any, approving of the six months' basic training course.
Heard learned counsel for the parties.
Mr. Neeraj Upadhyay, Advocate, has produced the letter of the State Government dated 20.12.2012 wherein it has been mentioned that the State Government has taken a conscious decision in the matter of charging of fee at the rate of Rs. 500/- per district as well as in the matter of determination of minimum and maximum age. Meaning thereby that the State Government is not in a position to dilute any of the said conditions as on date.
Having regard to the order passed by this Court on 20.12.2012, the fact that the last date for submission of the application is 31.12.2012 and that the Court shall close tomorrow i.e. 22.12.2012 till 2.1.2013 for winter break, it has become necessary for this Court to make the following interim arrangement:
All those candidates who had submitted their application in respect of the various districts in response to advertisement dated 30.11.2011, may file their application in response to the current advertisement dated 7.12.2012 by speed post without enclosing any bank draft addressed to the Director, State Educational Research and Training Council, Lucknow on or before 31.12.2012 in the proforma prescribed by speed post. The candidate shall disclose all necessary information as per the format provided for on the web site in respect of the current selections. They shall also specifically indicate the number of districts with their names for which they had submitted the application earlier in response to the advertisement of 2011.
The Director, State Educational Research and Training Council, Lucknow shall accept all these applications and shall maintain a record in respect of each of the candidates along with the districts applied for. The issue as to whether these applications be considered along with the other applications received on-line in response to the advertisement in question dated 07.12.2012 shall be adjudicated on the next date.
It is made clear that if any petitioner/candidate wants to make an application in respect of any other districts for which he had not applied in response to the advertisement of 2011 he is at liberty to do so after complying with all the conditions mentioned in the advertisement dated 7.12.2012. To be precise, it is clarified that the applications of all such candidates who had applied in response to the advertisement of 2011 shall be considered only in respect of the districts for which they had applied earlier. They have an independent right to apply afresh in terms of the advertisement in question for other districts.
List on 9.1.2013.
Order Date :- 21.12.2012
Puspendra
UPTET - HOW TO FIIL E-CHALLAN WITH NET BANKING (www.onlinesbi.com)
UPTET - HOW TO FIIL E-CHALLAN WITH NET BANKING OR DEBIT CARD (www.onlinesbi.com)
प्रकिया इस प्रकार है
सर्व प्रथम अपने SBI NET BANKING activated a/c में लॉग इन करे।
लॉग इन करने के पश्चात् PAYMENTS TAB में जाये।
PAYMENTS TAB में सबसे नीचे बायी ओर दिये गये I-COLLECT लिंक पर क्लिक करें।
तत्पश्चात MAKE PAYMENTS में नीचे दिये गये चेक बाक्स पर क्लिक करके PROCEED पर क्लिक करें।
स्टेट में उत्तर प्रदेश का चयन करे और TYPE में ʺगवरमेंन्ट डिपार्टमेंन्टʺ केा सलेक्ट करके ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें
उसके बाद डिपार्टमेंन्ट नेम में ʺउत्तर पदेश बेसिक शिक्षा परिषदʺ को सलेक्ट करके ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें
तत्पश्चात अपनी केटेगरी चुन कर सबमिट पर क्लिक करे
और दिये गये फार्म को भर कर फिर सबमिट पर क्लिक करें।
कुछ देर पश्चात् आपको अपने चालान का जनरल नम्बर मिल जायेगा।
डेबिट कार्ड से चालान जमा करने के लिए निम्न लिंक का प्रयोग करें या www.onlinesbi.com पर जाकर state bank collect पर क्लिक करें
स्टेट बैक एटीम कम डेबिट कार्ड को सलेक्ट करके सबमिट करें
नीचे दिये गये चेक बाक्स पर टिक करके "Proceed" पर क्लिक करें
और
स्टेट में उत्तर प्रदेश का चयन करे और TYPE में ʺगवरमेंन्ट डिपार्टमेंन्टʺ केा सलेक्ट करके ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें
उसके बाद डिपार्टमेंन्ट नेम में ʺउत्तर पदेश बेसिक शिक्षा परिषदʺ को सलेक्ट करके ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें
तत्पश्चात अपनी केटेगरी चुन कर सबमिट पर क्लिक करे
और दिये गये फार्म को भर कर फिर सबमिट पर क्लिक करें।
और पेमेन्ट वाला फार्म पर डिटेल भरे और कन्फर्म करें।
कुछ देर पश्चात् आपको अपने चालान का जनरल नम्बर मिल जायेगा।
धन्यबाद
प्रकिया इस प्रकार है
सर्व प्रथम अपने SBI NET BANKING activated a/c में लॉग इन करे।
लॉग इन करने के पश्चात् PAYMENTS TAB में जाये।
PAYMENTS TAB में सबसे नीचे बायी ओर दिये गये I-COLLECT लिंक पर क्लिक करें।
तत्पश्चात MAKE PAYMENTS में नीचे दिये गये चेक बाक्स पर क्लिक करके PROCEED पर क्लिक करें।
स्टेट में उत्तर प्रदेश का चयन करे और TYPE में ʺगवरमेंन्ट डिपार्टमेंन्टʺ केा सलेक्ट करके ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें
उसके बाद डिपार्टमेंन्ट नेम में ʺउत्तर पदेश बेसिक शिक्षा परिषदʺ को सलेक्ट करके ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें
तत्पश्चात अपनी केटेगरी चुन कर सबमिट पर क्लिक करे
और दिये गये फार्म को भर कर फिर सबमिट पर क्लिक करें।
कुछ देर पश्चात् आपको अपने चालान का जनरल नम्बर मिल जायेगा।
अथवा
डेबिट कार्ड से चालान जमा करने के लिए निम्न लिंक का प्रयोग करें या www.onlinesbi.com पर जाकर state bank collect पर क्लिक करें
स्टेट बैक एटीम कम डेबिट कार्ड को सलेक्ट करके सबमिट करें
नीचे दिये गये चेक बाक्स पर टिक करके "Proceed" पर क्लिक करें
और
स्टेट में उत्तर प्रदेश का चयन करे और TYPE में ʺगवरमेंन्ट डिपार्टमेंन्टʺ केा सलेक्ट करके ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें
उसके बाद डिपार्टमेंन्ट नेम में ʺउत्तर पदेश बेसिक शिक्षा परिषदʺ को सलेक्ट करके ‘सबमिट‘ पर क्लिक करें
तत्पश्चात अपनी केटेगरी चुन कर सबमिट पर क्लिक करे
और दिये गये फार्म को भर कर फिर सबमिट पर क्लिक करें।
और पेमेन्ट वाला फार्म पर डिटेल भरे और कन्फर्म करें।
कुछ देर पश्चात् आपको अपने चालान का जनरल नम्बर मिल जायेगा।
धन्यबाद
Thursday, 20 December 2012
UPTET CASE HEARING DETAIL 20-12-12
UPTET CASE HEARING DETAIL 20-12-12
fresh interim order..Court No. - 38
Case :- WRIT - A No. - 65811 of 2012
Petitioner :- Ashish Mishra
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Siddharth Khare,Ashok Khare
Respondent Counsel :- C.S.C.,Pankaj Kumar Singh
Hon'ble Arun Tandon,J.
Connect with Civil Misc. Writ Petition No. 39674 of 2012 and
Civil Misc. Writ Petition No. 65444 of 2012.
Learned Standing Counsel prays for and is granted time
upto 9th January, 2012 to file counter affidavit.
One of the contention raised on behalf of the petitioner is
that the fixation of minimum and outer age limit under the
fresh advertisement will render certain candidates, who were
earlier eligible and who had applied in pursuance to the
advertisement published on 30th November, 2011 stand
disqualified.
It is stated that the State Government on its own had
dropped the selection proceedings in terms of the
advertisement dated 30th November, 2011.
It is further pointed out that under Rule-6, insofar as it
pertains to trainee teachers, the power to determine the
upper age limit only has been conferred uponthe State
Government. The determination of the minimum age at 21
years and 40 years as on 1st July, 2012 is illegal. Lastly, it is
submitted that under fresh advertisement, every candidate
is now required to furnish bank draft for a sum of 500/- for
each district qua which he makes the application. Meaning
thereby that if a person applies for all 75 districts, he will be
required to pay to the State Government a total sum of Rs.
37,500/-.
According to the petitioner, earlier the State Government
had charged a fee of Rs.500/- for applying in any number
of districts. It is their case that the fixation of fee at Rs. 500/-
per district is arbitrary and exorbitant especially, having
regard to the fact that the petitioners are unemployed
educated youth. It is their case that the State Government
cannot be permitted to make a profit out of this fee to be
collected, at best it can recover the amount, which is spent
for evaluating the applications and computation of the merit.
It is has been pointed out to the Court that last date for
submission of application in pursuance to thefresh
advertisement is 31st December, 2012. The applications are
to be made online. Therefore, unless the conditions
prescribed are satisfied, online applications shall be
rejected.
The Court is to close for winter vacations tomorrow and it is
not possible to adjudicate upon all the issues raised, in
absence of a counter affidavit being filed by the State
Government.
Some interim arrangement is therefore required to be made.
For the purpose, Sri Neeraj Upadhayaya, learned
Additional Chief Standing Counsel may obtain instruction
from the State by tomorrow i.e. 21st December, 2012.
Put up this matter tomorrow i.e. 21st December, 2012.
(Arun Tandon, J.)
Order Date :- 20.12.2012
Sushil/-
Thursday, 6 December 2012
UPTET : 72 हजार शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन कल 9 से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन
UPTET : 72 हजार शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन कल
लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू कर 31 मार्च 2013 तक पूरी करली जाएगी। भर्ती के लिए विज्ञापन 7 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रकाशित होंगे और 9 दिसंबर से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और इसके वेबसाइट की सूचना भर्ती के लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के साथ दी जाएगी। शिक्षक बनने के लिए 21 से 40 वर्ष की उम्र वाले पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष और विकलांगों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुशील कुमार ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए स्नातक, बीएड के साथ कक्षा 1 से 5 तक के लिए आयोजित टीईटी व सीटीईटी पास करने वाले पात्र होंगे। इसके लिए टीईटी में 60 फीसदी अंक पाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेशमें लगातार पांच वर्षों से निवास करने वाले ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदक को काउंसलिंग के दौरान चयन समिति के समक्ष निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो आवेदन की तिथि से पहले बना हुआ हो।
आवेदक को एनआईसी द्वारा तैयार वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिलेवार आवेदन मांगे जाएंगे और इसके लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में ही पदों का ब्यौरा दिया जाएगा। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदकों को 200 रुपये शुल्क देना होगा। विकलांगों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
जिला स्तर पर बनेगी चयन समिति
भर्ती के लिए जिला स्तर पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई जाएगी। संबंधित जिले का बीएसए सदस्य सचिव होगा। राजकीय इंटर कॉलेज का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य व जिलाधिकारी द्वारा नामित भाषा विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे। चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षित होने तक 7300 रुपये नियत वेतनमान दिया जाएगा। प्रशिक्षु शिक्षकों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दीजाएगी।
आवेदन ऐसे करें
आवेदन करने से पहले भारतीय स्टेट बैंक से सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नाम से ई-चालान बनवाना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के दो बैंकिंगकार्यदिवस के बाद ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ई-आवेदनपत्र भरने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें जो सूचनाएं अंकित की जाएंगी, उसमें विभिन्न परीक्षाओं के अंकों का उल्लेख करना होगा। आरक्षण, विशेष आरक्षण का दावा चयन समिति के समक्ष काउंसलिंग के दौरान करना होगा।
भर्ती प्रक्रिया में कब-क्या
गुणांक के आधार पर बनेगी मेरिट
हाईस्कूल 10 प्रतिशत, इंटरमीडिएट 20, स्नातक 40 औरबीएड के 30 प्रतिशत को गुणांक मानते हुए मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।
•टीईटी-सीटीईटी पास बीएड डिग्री धारक ही होंगे पात्र
•शासनादेश जारी, चार माह में पूरी होगी चयन प्रक्रिया
•आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
•ऑनलाइन ई-चालान जमा होंगे 7 दिसंबर से
•ऑनलाइन ई-आवेदन जमा होंगेचालान जमा होने के दो दिन बाद से
•आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31दिसंबर
•मेरिट लिस्ट का प्रकाशन वेबसाइट पर15 जनवरी 2013
•चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 जनवरी से
•प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं मेडिकल 30 दिन के अंदर
•चयनितों को तैनातीप्रमाण पत्र सत्यापन और मेडिकल के दोदिन बाद
Source - Amar Ujala
6-12-12
9 से लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन
लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72 हजार 825 प्रशिक्षु शिक्षकों की सीधी भर्ती प्रक्रिया 7 दिसंबर से शुरू कर 31 मार्च 2013 तक पूरी करली जाएगी। भर्ती के लिए विज्ञापन 7 दिसंबर को प्रदेश के सभी जिलों में एक साथ प्रकाशित होंगे और 9 दिसंबर से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आवेदन लेने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और इसके वेबसाइट की सूचना भर्ती के लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन के साथ दी जाएगी। शिक्षक बनने के लिए 21 से 40 वर्ष की उम्र वाले पात्र होंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पांच वर्ष और विकलांगों को आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सुशील कुमार ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है।
प्रशिक्षु शिक्षक बनने के लिए स्नातक, बीएड के साथ कक्षा 1 से 5 तक के लिए आयोजित टीईटी व सीटीईटी पास करने वाले पात्र होंगे। इसके लिए टीईटी में 60 फीसदी अंक पाना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग तथा पिछड़ा वर्ग के लिए 55 प्रतिशत अंक पाना अनिवार्य होगा। उत्तर प्रदेशमें लगातार पांच वर्षों से निवास करने वाले ही आवेदन के लिए पात्र होंगे। आवेदक को काउंसलिंग के दौरान चयन समिति के समक्ष निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जो आवेदन की तिथि से पहले बना हुआ हो।
आवेदक को एनआईसी द्वारा तैयार वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। जिलेवार आवेदन मांगे जाएंगे और इसके लिए प्रकाशित होने वाले विज्ञापन में ही पदों का ब्यौरा दिया जाएगा। सामान्य व पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से 500 और अनुसूचित जाति, जनजाति के आवेदकों को 200 रुपये शुल्क देना होगा। विकलांगों के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।
जिला स्तर पर बनेगी चयन समिति
भर्ती के लिए जिला स्तर पर संबंधित जिले के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य की अध्यक्षता में चयन समिति बनाई जाएगी। संबंधित जिले का बीएसए सदस्य सचिव होगा। राजकीय इंटर कॉलेज का वरिष्ठतम प्रधानाचार्य व जिलाधिकारी द्वारा नामित भाषा विशेषज्ञ इसके सदस्य होंगे। चयनित प्रशिक्षु शिक्षकों को प्रशिक्षित होने तक 7300 रुपये नियत वेतनमान दिया जाएगा। प्रशिक्षु शिक्षकों को सफलतापूर्वक ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति दीजाएगी।
आवेदन ऐसे करें
आवेदन करने से पहले भारतीय स्टेट बैंक से सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद के नाम से ई-चालान बनवाना होगा। निर्धारित शुल्क जमा करने के दो बैंकिंगकार्यदिवस के बाद ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। ई-आवेदनपत्र भरने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसमें जो सूचनाएं अंकित की जाएंगी, उसमें विभिन्न परीक्षाओं के अंकों का उल्लेख करना होगा। आरक्षण, विशेष आरक्षण का दावा चयन समिति के समक्ष काउंसलिंग के दौरान करना होगा।
भर्ती प्रक्रिया में कब-क्या
गुणांक के आधार पर बनेगी मेरिट
हाईस्कूल 10 प्रतिशत, इंटरमीडिएट 20, स्नातक 40 औरबीएड के 30 प्रतिशत को गुणांक मानते हुए मेरिट का निर्धारण किया जाएगा।
•टीईटी-सीटीईटी पास बीएड डिग्री धारक ही होंगे पात्र
•शासनादेश जारी, चार माह में पूरी होगी चयन प्रक्रिया
•आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर
•ऑनलाइन ई-चालान जमा होंगे 7 दिसंबर से
•ऑनलाइन ई-आवेदन जमा होंगेचालान जमा होने के दो दिन बाद से
•आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31दिसंबर
•मेरिट लिस्ट का प्रकाशन वेबसाइट पर15 जनवरी 2013
•चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 21 जनवरी से
•प्रमाण पत्रों का सत्यापन एवं मेडिकल 30 दिन के अंदर
•चयनितों को तैनातीप्रमाण पत्र सत्यापन और मेडिकल के दोदिन बाद
Source - Amar Ujala
6-12-12
UPTET : ऑनलाइन आवेदन 31 तक
UPTET : ऑनलाइन आवेदन 31 तक
लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में अध्यापकों के 72,825 रिक्त पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन के लिए 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकेंगे। जिले में चयनित अभ्यर्थियों की मेरिट सूची 15 जनवरी को निर्दिष्ट वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी। जिला स्तर पर होने वाले इस चयन के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर दिये जाएंगे। विभाग ने चयन की प्रक्रिया तय करते हुए बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया गया है। राज्य व केंद्र द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी/सीटीईटी) उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारक ही प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में चयनित होंगे। अभ्यर्थियों की आयु एक जुलाई 2012 को न्यूनतम 21 वर्ष और 40 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ई-चालान से भारतीय स्टेट बैंक की जिले की किसी भी शाखा में सचिव, उप्र बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद के पदनाम पर निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अभ्यर्थी सात दिसंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर ई-चालान के जरिये शुल्क जमा कर सकते हैं। शुल्क जमा करने के दो बैंकिंग कार्यदिवस के बाद अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। सामान्य, पिछड़ा व अन्य वर्ग के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए 500 रुपये तथा एससी/एसटी के अभ्यर्थियों को 200 रुपये शुल्क जमा करना होगा। विकलांग अभ्यर्थियों को नि:शुल्क आवेदन करना होगा। चयन के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल के प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर गुणवत्ता अंक की गणना की जाएगी।
Source - Jagran
6-12-12
Wednesday, 5 December 2012
UPTET- 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ
UPTET- 72,825 पदों पर प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जारी गतिरोध और असमंजस खत्म हो गया है। इन पदों पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बीएड/बीएड (विशेष शिक्षा)/डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में उन्हें 7300 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की मंशा के अनुसार प्रशिक्षु शिक्षक जैसे-जैसे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में छह महीने की ट्रेनिंग पूरी करते जाएंगे, वैसे-वैसे उन्हें स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाती रहेगी। स्थायी नियुक्ति पर उन्हें स्थायी शिक्षक का वेतनमान मिलने लगेगा।
प्रदेश में पहली बार होने वाली प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंगलवार को कैबिनेट ने उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन के तहत परिषदीय स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती करने और ट्रेनिंग के बाद उन्हें सहायक अध्यापक की नियुक्ति देने का प्रावधान जोड़ा गया है। तय हुआ है कि टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारकों का प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर चयन करने के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग का क्रम तय किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी होने की संभावना है। शासन की मंशा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर चयन प्रक्रिया 31 मार्च 2012 तक पूरी कर ली जाए।
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जूनियर हाईस्कूलों में भी नियुक्त हो सकेंगे बीएड डिग्रीधारक
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों और अन्य विषयों में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर उन पर भी सीधी भर्ती के जरिये टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण बीएड/ बीएड (विशेष शिक्षा)/ डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारक नियुक्त किये जा सकेंगे। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन कर दिया है।
Source- Jagran
5-12-12
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर भर्ती को लेकर जारी गतिरोध और असमंजस खत्म हो गया है। इन पदों पर राज्य व केंद्र सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण बीएड/बीएड (विशेष शिक्षा)/डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारकों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्त करने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में उन्हें 7300 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) की मंशा के अनुसार प्रशिक्षु शिक्षक जैसे-जैसे प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में छह महीने की ट्रेनिंग पूरी करते जाएंगे, वैसे-वैसे उन्हें स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाती रहेगी। स्थायी नियुक्ति पर उन्हें स्थायी शिक्षक का वेतनमान मिलने लगेगा।
प्रदेश में पहली बार होने वाली प्रशिक्षु शिक्षकों की नियुक्ति के लिए मंगलवार को कैबिनेट ने उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली, 1981 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संशोधन के तहत परिषदीय स्कूलों में प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती करने और ट्रेनिंग के बाद उन्हें सहायक अध्यापक की नियुक्ति देने का प्रावधान जोड़ा गया है। तय हुआ है कि टीईटी उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारकों का प्रशिक्षु शिक्षक के तौर पर चयन करने के लिए अभ्यर्थियों के हाईस्कूल प्राप्तांक प्रतिशत के 10, इंटरमीडिएट के 20, स्नातक के 40 और बीएड के 30 प्रतिशत अंकों को जोड़कर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग का क्रम तय किया जाएगा। इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी होने की संभावना है। शासन की मंशा है कि प्रशिक्षु शिक्षकों की भर्ती के लिए सात दिसंबर को विज्ञापन प्रकाशित कर चयन प्रक्रिया 31 मार्च 2012 तक पूरी कर ली जाए।
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जूनियर हाईस्कूलों में भी नियुक्त हो सकेंगे बीएड डिग्रीधारक
बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर हाईस्कूलों में गणित और विज्ञान शिक्षकों के 50 प्रतिशत सीधी भर्ती के पदों और अन्य विषयों में पदोन्नति के लिए उपयुक्त अभ्यर्थी न मिलने पर उन पर भी सीधी भर्ती के जरिये टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण बीएड/ बीएड (विशेष शिक्षा)/ डीएड (विशेष शिक्षा) डिग्रीधारक नियुक्त किये जा सकेंगे। कैबिनेट ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली 1981 में संशोधन कर दिया है।
Source- Jagran
5-12-12
UPTET -टीईटी: आरोपपत्र पर बचाव पक्ष की बहस पूरी
UPTET -टीईटी: आरोपपत्र पर बचाव पक्ष की बहस पूरी
कानपुर, हमारे संवाददाता : पूरे घटनाक्रम की जांच नियम विरुद्ध की गई है। ऐसे में जब नियमों की अनदेखी कर तैयार किया गया आरोप पत्र पूरी तरह सवालों के घेरे में है। टीईटी मामले में गुरुवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने नरेंद्र प्रताप सिंह व मनीष चंद्र के पक्ष में देहात जिला जज धर्मवीर सिंह की अदालत में यह दलील दी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विवेचना त्रुटिपूर्ण है। मामले पर कोई भी शिकायत कर्ता नहीं है पुलिस खुद ही शिकायत कर्ता की भूमिका में है। विवेचक ने कोई भी साक्ष्य खुद इकट्ठा नहीं किए बल्कि इंस्पेक्टर द्वारा किए गए हैं। उनके मुवक्किल सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं ली गई। इन सब दलीलों के आधार पर उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप उनके मुवक्किलों पर नहीं बनते। इस मामले में अदालत ने अभियोजन को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिसंबर की तारीख दी है। बताते चलें कि टीईटी धन बरामदगी मामले में माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय मोहन समेत सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।
Source -Jagran
4-12-12
कानपुर, हमारे संवाददाता : पूरे घटनाक्रम की जांच नियम विरुद्ध की गई है। ऐसे में जब नियमों की अनदेखी कर तैयार किया गया आरोप पत्र पूरी तरह सवालों के घेरे में है। टीईटी मामले में गुरुवार को बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने नरेंद्र प्रताप सिंह व मनीष चंद्र के पक्ष में देहात जिला जज धर्मवीर सिंह की अदालत में यह दलील दी।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विवेचना त्रुटिपूर्ण है। मामले पर कोई भी शिकायत कर्ता नहीं है पुलिस खुद ही शिकायत कर्ता की भूमिका में है। विवेचक ने कोई भी साक्ष्य खुद इकट्ठा नहीं किए बल्कि इंस्पेक्टर द्वारा किए गए हैं। उनके मुवक्किल सरकारी कर्मचारी हैं लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति नहीं ली गई। इन सब दलीलों के आधार पर उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप उनके मुवक्किलों पर नहीं बनते। इस मामले में अदालत ने अभियोजन को अपना पक्ष रखने के लिए 7 दिसंबर की तारीख दी है। बताते चलें कि टीईटी धन बरामदगी मामले में माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय मोहन समेत सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा में अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।
Source -Jagran
4-12-12
UPTET- टीईटी पर हाई कोर्ट सख्त
UPTET- टीईटी पर हाई कोर्ट सख्त
इलाहाबाद [जाब्यू]। हाई कोर्ट ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता की अधिसूचना जारी करने में विलंब पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है।
कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अपना स्टैण्ड बदलने व अधिसूचना जारी करने में देरी पर मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। साथ ही पूछा है कि सरकार कार्यरत अध्यापकों पर टीईटी अनिवार्यता की अधिसूचना जारी करने में क्यों देरी कर रही है और क्या नियमावली में संशोधन किया जाना जरूरी है।
सरकार ने पहले कहा कि अधिसूचना जारी करने जा रहे हैं, नियम में संशोधन नहीं होगा और बाद में नियमावली में संशोधन के लिए समय मांगा। याचिका की सुनवाई सात दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने इन्द्रासन सिंह की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2009 में नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानून पारित किया। इसके तहत राज्य सरकार ने 2011 में उप्र नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा नियमावली भी बना ली है। इस नियमावली व कानून के तहत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों व जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति की पात्रता टीईटी है।
कोर्ट में मौजूद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने कोर्ट के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि आखिर किन कारणों से अधिसूचना में विलंब हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि इसके चलते बच्चों के शिक्षा पाने के अधिकार की पूर्ति नहीं हो पा रही है।
गौरतलब है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर बीएड डिग्रीधारकों को पहले प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्त करने के लिए उप्र बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट के विचाराधीन है और इस प्रस्ताव मंगलवार कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक छह महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रशिक्षु शिक्षकों को स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाएगी।
Source- Jagran
04-12-12
इलाहाबाद [जाब्यू]। हाई कोर्ट ने प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों एवं जूनियर हाईस्कूलों के अध्यापकों के लिए टीईटी की अनिवार्यता की अधिसूचना जारी करने में विलंब पर गहरी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार बच्चों की शिक्षा के प्रति गंभीर नहीं है।
कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा अपना स्टैण्ड बदलने व अधिसूचना जारी करने में देरी पर मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण के साथ व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। साथ ही पूछा है कि सरकार कार्यरत अध्यापकों पर टीईटी अनिवार्यता की अधिसूचना जारी करने में क्यों देरी कर रही है और क्या नियमावली में संशोधन किया जाना जरूरी है।
सरकार ने पहले कहा कि अधिसूचना जारी करने जा रहे हैं, नियम में संशोधन नहीं होगा और बाद में नियमावली में संशोधन के लिए समय मांगा। याचिका की सुनवाई सात दिसंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने इन्द्रासन सिंह की याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2009 में नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा कानून पारित किया। इसके तहत राज्य सरकार ने 2011 में उप्र नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा नियमावली भी बना ली है। इस नियमावली व कानून के तहत प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों व जूनियर हाई स्कूल के अध्यापकों की नियुक्ति की पात्रता टीईटी है।
कोर्ट में मौजूद प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा ने कोर्ट के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया कि आखिर किन कारणों से अधिसूचना में विलंब हो रहा है। याचिका में कहा गया है कि इसके चलते बच्चों के शिक्षा पाने के अधिकार की पूर्ति नहीं हो पा रही है।
गौरतलब है कि परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 72,825 रिक्त पदों पर बीएड डिग्रीधारकों को पहले प्रशिक्षु शिक्षक नियुक्त करने के लिए उप्र बेसिक शिक्षा सेवा नियमावली 1981 में संशोधन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट के विचाराधीन है और इस प्रस्ताव मंगलवार कैबिनेट की बैठक में मुहर लग सकती है। प्रस्ताव के मुताबिक छह महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने पर प्रशिक्षु शिक्षकों को स्थायी शिक्षक की नियुक्ति दी जाएगी।
Source- Jagran
04-12-12
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