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Friday, 15 June 2012

मृतक आश्रितों को भी बिना टीईटी मास्टरी नहीं



इलाहाबाद : मृतक आश्रित कोटे के तहत प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य योग्यता घोषित किया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की नियमावली के तहत यह नियम लागू किया गया है।
अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 27 जुलाई 2011 को इस अधिनियम के लिए नियमावली लागू की। इस नियमावली के संदर्भ में जारी एक शासनादेश के तहत 27 जुलाई 2011 के बाद किसी भी रूप में प्राथमिक शिक्षक की नियुक्ति के लिए टीईटी को अनिवार्य योग्यता माना गया है। इसी प्रकार मृतक आश्रित कोटे के तहत अध्यापक बने वह अभ्यर्थी जिन्होंने टीईटी की परीक्षा नहीं पास की है, के चयन को रद किए जाने की घोषणा की गई है। इस नियम के चलते कई शिक्षकों को अपनी नौकरी खोनी पड़ सकती है।
पूर्व व्यवस्था के अनुसार, मृतक आश्रित कोटे के तहत अध्यापक बनने वाले अभ्यर्थियों को सेवाकाल के दौरान ही बीटीसी की ट्रेनिंग दी जाती थी।
वर्जन
जिले में अब तक सोरांव में एक मामला संज्ञान में आया है। संबंधित अध्यापक का नियमानुसार वेतन रोकने और सेवामुक्ति के लिए नोटिस जारी करने की कार्रवाई प्रारंभ की गई हैं।
दिनेश कुमार यादव, बेसिक शिक्षा अधिकारी

Source- Jagran
15-6-2012

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