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Wednesday, 9 January 2013

UPTET - टीईटी मामले की सुनवाई शुक्रवार को

UPTET - टीईटी मामले की सुनवाई शुक्रवार को


जाब्यू, इलाहाबाद : सहायक अध्यापक भर्ती में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) में अंक को आधार बनाने, उम्र संबंधी मामले को लेकर चल रही याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख शुक्रवार नियत की है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टंडन ने यादव कपिल देव व अन्य की याचिकाओं की सुनवाई एक साथ करते हुए दिया है। प्रश्नगत प्रकरण में नियमावली में संशोधन को लेकर भी बहस चल रही है।

Source - Jagran
9-1-2013

5 comments:

Umesh Verma, Azamgarh said...

Primary Teacher ki bharti ab old add per hi hogi.aisa aasar lag raha hai.

umashankar said...

टण्डन साहब केस की सुनवाई के दौरान क्या कहतेहैं इस पर ज्यादा ध्यान ना तो वो देते हैं और ना ही हमें देने की जरूरत है,,,,,कल जो प्रश्न उन्होंने हमारे वकीलों से किये उनका उत्तर वो स्वयं ही दे चुके हैं जब उन्होंने सरकार द्वारा पूर्व में यह मामला उठाने पर कहा था कि इस बारे में उत्तर प्रदेश में RTE Act लागूकिये जाने से सम्बंधित प्रावधान महत्वपूर्ण हैं,,,,सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में नियमावली में अपेक्षित संशोधन करने की इच्छा जताए जाने पर उन्होंने अपने अंतरिम आदेश में लिखा भी था कि सरकार चाहे तो ऐसा कर सकती है,,ना भी करे तो फर्क नहीं पडता,,,,
अब टण्डन साहब अगर चाहें भी तो वो हमारे विज्ञापन की बहाली से इनकार नहीं कर सकते,,,,अगर हमारा विज्ञापन बहाल नहीं करना था तो पूर्व विज्ञापन के फार्मों को नए विज्ञापन की शर्तों को ना मानने के बावजूद उन्हें नए विज्ञापन में शामिल किये जाने का आदेश देने की क्या जरूरत थी,,,जिन्होंने उनके आदेश के अनुपालन में फ़ार्म नहीं डाला है उनकेअहित के लिए कौन जिम्मेदार होगा,,,,,,नए विज्ञापन से याचिकाकर्ताओं के हितों पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभावों की वजह से नए विज्ञापन की सुरक्षा कैसे कर पायेंगे ,,,,,ये जो कुछ भी अदालत में इस वक्त चल रहा है सिर्फ सरकार को इस बात के लिए बाध्य करने का प्रयास है कि वो अपना पूर्वाग्रह त्याग दे और टेट मेरिट से नियुक्ति के बाद नए पदों का सृजन करके,NCTE से अनुमति लेकर नए विज्ञापन से गुणांक द्वारा चयन कर ले वरना जो लाटरी सरकारने गुणांकधारियों को बेचकर चार अरब जमा कर लिए हैं वो फाड़कर फेंकी जा सकती है,,,,,,सरकार केलिए इसके परिणाम कितने गंभीर होंगे ये शायद मुझे समझाने की जरूरत नहीं है,,,,इसके लिए गुणांक वाले ही पर्याप्त हैं ,,,,इस मामले में टण्डन साहब द्वारा दिए गये सभी अंतरिम आदेश इतने धमाकेदार रहे हैं कि हर बार एक दो हफ़्तों के लिए सरकार की बोलती ही बंद हो जाया करती थी ,,,,अंतिम आदेश के बाद उनका क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा,,,,,,अगर ­ कल भी निर्णय ना आये तो दहाड़ें मारकर रोने मत लगना,,,,,,,हो सकता है टण्डन साहब सरकार को 15 जनवरी तक का मौक़ा दें ,,,,वैसे कल निर्णय हो जाए तो अच्छा ही है,,,,,,,लेकिन इतना तो निश्चित ही है कि अगर सरकार ने टेट मेरिट के प्रति अपने दुराग्रह पर कायम रहते हुए दोनों ही विज्ञापनों से आगे-पीछे नियुक्ति ना करने की कसम खा ली है तोडबल चलने को तैयार रहें,,,,,,सरकार ­ कोर्ट नंबर 38 से हारेगी और अपील करेगी ,,,,,,,,मैंने इस सम्बन्ध में अभी कुछ देर प्पहले लखनऊ उच्च न्यायालय से जानकारी हासिल की है,,,,ये मामला ना तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय ले जा सकते हैं और ना ही सरकार,,,,सिंगिल ­ बेंच के निर्णय के विरुद्ध डबल बेंच में ही अपील होगी,,,,,,

umashankar said...

अंत में एक आशंका उन लोगों की दूर कर दूं जो कल 30-11-12 के बाद बी.एड वालों के वर्तमान विज्ञापन की प्रक्रिया से बाहर करने के सम्बन्ध में है,,,,जिन्होंने ­ पूर्व विज्ञापन में फ़ार्म भरा था और उनके पास उस वक्त बी.एड. की मार्कशीट थी(चाहे वो इन्टरनेट वाली ही क्यों ना हो )वो सभी लोग दोनों ही विज्ञापनों में सम्मिलित हो सकते हैं,,,,,,,यह आदेश 2011-2012 बैच को बाहर का रास्ता दिखाता है न कि 2010-2011 को,,,,

Unknown said...

B.ED. 2012 WALE SATHIYO AAJ YE BAAT SABIT HO GAI KI KAL KI NEWS FAKE THI

Unknown said...

जो भी 2012 वालो के खिलाफ गलत न्यूज देगा उसकी मा बहन चोद दी जायेगी