पुलिस भर्ती प्रक्रिया तीन हफ्ते में शुरू करे सरकार | |
हाईकोर्ट ने घटनाओें के वैज्ञानिक अन्वेषण पर दिया जोर
अमर उजाला ब्यूरो इलाहाबाद। कई बड़ी आपराधिक घटनाओं में पुलिस द्वारा सही नतीजे न निकाल पाने पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार को चेताया है। साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती के लिए तीन सप्ताह में प्रक्रिया प्रारंभ करने का निर्देश दिया है। मो. कासिम द्वारा दाखिल आपराधिक जनहित याचिका की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अमर सरन और न्यायमूर्ति पंकज नकवी की खंडपीठ ने प्रदेश सरकार को कई दिशा निर्देश दिए हैं। इससे पूर्व न्यायालय ने एक मई को दिए आदेश में सरकार से पुलिस विभाग में भर्ती प्रारंभ करने को कहा था। आदेश का अनुपालन नहीं हो सका और महकमे में नई भर्ती अभी भी रुकी हुई है। सोमवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने प्रदेश सरकार को एक और मोहलत देते हुए तीन सप्ताह मेें भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ कर देने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूर्व में प्रत्येक जिले में फोरेंसिक लैब स्थापित करने और विवेचना तथा कानून-व्यवस्था के लिए पुलिस कर्मियों की नियुक्ति आदि के निर्देशों का अनुपालन करने को कहा है। कासिम ने अपनी जनहित याचिका में कहा था कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान जिले में लूट और हत्या की कई बड़ी घटनाएं हुईं, जिनका खुलासा नहीं हो सका है। इनमें से डीडमास के शोरूम में हुई लूट और हत्या, पूर्व मंत्री नंदी पर हमले का मामला, मम्फोर्डगंज में दो गार्डों की हत्या कर 44 लाख की लूट, अल्लापुर में एटीएम मशीन उखाड़ ले जाना, सिविल लाइंस में सुरजू महाजन ज्वेलर्स में डकैती जैसी प्रमुख घटनाओं का खुलासा नहीं हो सका है। इसकी वजह है कि पुलिस के पास घटनाओें के वैज्ञानिक अन्वेषण की सुविधा उपलब्ध नहीं है। परंपरागत तरीके से की जाने वाली जांच के कारण सही नतीजे नहीं निकल पा रहे हैं। याचिका में मांग की गई थी कि प्रत्येक जिले में फोरेंसिक लैब स्थापित की जाए और पुलिस को वैज्ञानिक अन्वेषण की तकनीक से लैस किया जाए। पुलिसकर्मियोें को आईटी अपराध से निपटने के लिए प्रशिक्षित करने जैसे कई मांगों पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार को कदम उठाने के निर्देश दिए हैं।
Source- Amar Ujala
14-8-2012
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Tuesday, 14 August 2012
UP POLICE- पुलिस भर्ती प्रक्रिया तीन हफ्ते में शुरू करे सरकार
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