UPTET - टीईटी - TET
UPTET AB PATRATA PARIKSHA
हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक के अंकों के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की जाएगी मेरिट
टीईटी अब सिर्फ पात्रता परीक्षा
हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक के अंकों के आधार पर जिला स्तर पर तैयार की जाएगी मेरिट
टीईटी अब सिर्फ पात्रता परीक्षा
जाब्यू, लखनऊ :
तीन दशक से ज्यादा पुरानी उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा
नियमावली को फिर संशोधित कर दिया गया है। नियमावली में संशोधन के साथ ही
शिक्षकों की भर्ती का आधार अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की मेरिट के
बजाय हाईस्कूल, इंटरमीडिएट व स्नातक के अंकों के आधार पर जिला स्तर पर
तैयार की जाने वाली मेरिट हो गया है। बीते दिनों कैबिनेट के निर्णय के
अनुसार शुक्रवार को बेसिक शिक्षा विभाग ने संशोधित नियमावली जारी कर दी।
ऐसे में अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा के रूप
में टीईटी के साथ ही अब केंद्र सरकार की केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा
(सीटीईटी) को भी मान्यता मिल गई है। संशोधन से सीटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी
भी राज्य में शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन कर सकता है। परिषदीय जूनियर
हाईस्कूलों में विज्ञान और गणित शिक्षकों के 50 फीसदी पदों पर सीधी भर्ती
का रास्ता भी साफ हो गया है। शेष 50 फीसदी पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे।
पहले शिक्षकों के सभी पद प्रोन्नति से ही भरने की व्यवस्था थी। नियमावली
संशोधित होने से परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादलों की
पुरानी व्यवस्था भी बहाल हो गई है। अब शिक्षकों की नियुक्ति की न्यूनतम आयु
21 वर्ष भी हो गई है।
अध्यापक भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश : सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से कहा गया है कि वह भर्ती संबंधी विज्ञापन रद कर दें। भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के साथ ही सभी आवेदकों को आवेदन फार्म के एवज में जमा की गई धनराशि की वापसी की जाएगी।
अध्यापक भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने का आदेश : सरकार ने बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया को निरस्त करने के आदेश दिए हैं। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव से कहा गया है कि वह भर्ती संबंधी विज्ञापन रद कर दें। भर्ती प्रक्रिया निरस्त होने के साथ ही सभी आवेदकों को आवेदन फार्म के एवज में जमा की गई धनराशि की वापसी की जाएगी।
Source- Jagran
1-9-2012
11 comments:
Amarujala aur hindustan ki news bhi post karo please...
v k yadav ji please ye bataiye ki jab court ne is mamle par stay laga rakha hai to srkar ise radd kaise kar sakti hai,kya ye nyayalay ki avmanana nhi hogi....
v k yadav is not advocate.he is just TET supporter.
ye mujhe pata hai,aap mujhe na bataye.v k yadav ji aap se achche jankaarr hain,main bas unke vichar janana chahta tha.
ye mujhe pata hai,aap mujhe na bataye.v k yadav ji aap se achche jankaarr hain,main bas unke vichar janana chahta tha.
सरकार तो 2 दिन पहले ही बौखला गई
Dont worry wait for only 2 days....
Gyan prakash ji court k stay par vigyapan radd nahi kiya ja sakta
bcz rule is rule...
i agree with Anil kumar ji becouse
this is Contempt of court so wait for court decision. do not take any decision gov till case is panding in court
sachin yadi kumar hai to
iski. bahan kuwari hogi.
kitna mazaa aata hoga ek
kuwari to dusra kumar.
saale tu job lele kuwari ki
sabhi tet merit supporters
ko dilawa de. chahe jitni
chhoti ya badi ho definitely
pregnant kar donga in
absence of sister your
mother is welcomed.
ha ha ha'''''''''''''''''''''''''
@Gyan Prakash ji, court ke bahar gov khud me ek judicial party hoti hai usko kisi bhi matter par koi bhi nirnay lene me koi dusara prabhavit nahi kar sakta chunki gov ne vigyapan nirast karne ka order diya hai n ki koi GO jari kiya hai esliye yaha par court ki avmanna nahi huyi gai.THANKS
Dear Friends,
kuchh log kah rahe hai ki 72,825 sikshako ki bharti ka matter abhi court me hai to gov ese radd karke court ki avmanna nahi kar rahi hai???
Friends,court ke bahar gov khud me ek judicial party hoti hai usko kisi bhi matter par koi bhi nirnay lene me koi dusara prabhavit nahi kar sakta chunki gov ne vigyapan nirast karne ka order diya hai n ki koi "GO" jari kiya hai esliye mere anusar yaha par gov dwara court ki koi avmanna nahi huyi hai.THANKS
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