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IBPS - सरकारी बैंकों में नौकरी अब और आसान
नई दिल्ली (एसएनएन) : बैंकिंग परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए दो अच्छी खबरें है. पहली अब सार्वजनिक बैंक में भर्ती के लिए बस एक ऑनलाइन
परीक्षा और एक इंटरव्यू पास करना पड़ेगा. दूसरी ये कि जिन छात्रों के
बैचलर डिग्री में 60 फीसदी मार्क्स नहीं हैं. वे भी अब बैंक में क्लर्क की
नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं.
हालांकि
बैंक ने अभी यह नियम जारी रखा है कि अधिकारी रैंक पर भर्ती के लिए
एस्पिरेंट को बैचलर लेवल में 60 फीसदी मार्क्स मेंटेन रखना होगा.
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) की प्रस्तावित नई भर्ती
योजना को वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है. ये नियम देश के सभी सार्वजनिक बैंकों की भर्ती पर लागू होगा.
इसके अलावा नई
योजना में प्रतिभागी की आयु 20 से अधिकतम 28 वर्ष तय की गई है. शैक्षणिक
योग्यता क्लर्क कैडर के लिए किसी भी विषय में स्नातक या उसके समान और
अधिकारी के लिए स्नातक में कम से कम 60 फीसदी अंक निर्धारित की गई है. इस
नई योजना से पहले सभी सार्वजनिक बैंकों की भर्ती परीक्षाएं और मानक अलग-अलग
थे.
वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार अब सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए कॉमन इंटरव्यू होगा जिसे आईबीपीएस आयोजित करेगा.
Source - Shree News
12-10-2012
एक परीक्षा और एक इंटरव्यू, मिलेगी बैंक की नौकरी
बैंकों में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिये खुशखबरी है. अब बैंक
में नौकरी के लिए सिर्फ एक ऑनलाइन परीक्षा और एक इंटरव्यू ही पास करना
होगा. इसके अलावा जिन छात्रों के स्नातक में 60 प्रतिशत अंक नहीं हैं, वे
भी बैंक में क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे.
हालांकि स्नातक में 60 फीसदी से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी सार्वजनिक बैंकों में अधिकारी नहीं बन पाएंगे. वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक बैंकों में अधिकारी और क्लर्क की भर्ती की नई योजना को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) द्वारा प्रस्तावित नई भर्ती योजना को वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है.
देश के सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए योग्यता के मानक क्लर्क और अधिकारी के लिए एक समान होंगे. नई योजना में अधिकारी और क्लर्क दोनों की भर्ती के लिए आयु सीमा 20-28 वर्ष तय की गई है. शैक्षणिक योग्यता क्लर्क कैडर के लिए किसी भी विषय में स्नातक या उसके समान और अधिकारी के लिए स्नातक में कम से कम 60 फीसदी अंक निर्धारित की गई है. उल्लेखनीय है कि अभी तक कई सार्वजनिक बैंकों की भर्ती परीक्षाएं और मानक अलग-अलग थे.
वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए कॉमन इंटरव्यू होगा, जिसे आईबीपीएस आयोजित करेगा. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को 80 और 20 फीसदी के अनुपात में महत्व देते हुए मेरिट लिस्ट बनेगी. इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने परीक्षा का शुल्क 400 रुपये सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए तय कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक बैंकों के एचआर प्रमुखों और आईबीपीएस के साथ योजना की मंजूरी के बाद जारी किया है.
Source - Prabhat Khabar
12-10-2012
हालांकि स्नातक में 60 फीसदी से कम अंक पाने वाले अभ्यर्थी सार्वजनिक बैंकों में अधिकारी नहीं बन पाएंगे. वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक बैंकों में अधिकारी और क्लर्क की भर्ती की नई योजना को मंजूरी दे दी है. जिसके तहत इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (आईबीपीएस) द्वारा प्रस्तावित नई भर्ती योजना को वित्त मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया है.
देश के सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए योग्यता के मानक क्लर्क और अधिकारी के लिए एक समान होंगे. नई योजना में अधिकारी और क्लर्क दोनों की भर्ती के लिए आयु सीमा 20-28 वर्ष तय की गई है. शैक्षणिक योग्यता क्लर्क कैडर के लिए किसी भी विषय में स्नातक या उसके समान और अधिकारी के लिए स्नातक में कम से कम 60 फीसदी अंक निर्धारित की गई है. उल्लेखनीय है कि अभी तक कई सार्वजनिक बैंकों की भर्ती परीक्षाएं और मानक अलग-अलग थे.
वित्त मंत्रालय के निर्देश के अनुसार सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए कॉमन इंटरव्यू होगा, जिसे आईबीपीएस आयोजित करेगा. लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों को 80 और 20 फीसदी के अनुपात में महत्व देते हुए मेरिट लिस्ट बनेगी. इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने परीक्षा का शुल्क 400 रुपये सभी सार्वजनिक बैंकों के लिए तय कर दिया है. वित्त मंत्रालय ने यह दिशा निर्देश सभी सार्वजनिक बैंकों के एचआर प्रमुखों और आईबीपीएस के साथ योजना की मंजूरी के बाद जारी किया है.
Source - Prabhat Khabar
12-10-2012
24 comments:
ab sare tet pass bed holders bank main bharti honge
Kya kal bhi b.ed walo ki koi sunwai nhi hui, koi to authentic news do...
टीइटी की बाध्यता के खिलाफ बीटीसी अभ्यर्थियों की अपील पर निर्णय सुरक्षित
Updated on: Tue, 16 Oct 2012 08:28 PM (IST)
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विधि संवाददाता, इलाहाबाद
बीटीसी व विशिष्ट बीटीसी अभ्यर्थियों को टीईटी से अलग रख सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्ति की मांग में दाखिल याचिकाओं पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अशोक भूषण तथा न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय की खण्डपीठ ने प्रभाकर सिंह व अन्य की विशेष अपील पर दिया है।
याचियों का कहना है कि वे 1981 की नियमावली के अंतर्गत सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हैं। वर्ष 2007-2008 में विशिष्ट बीटीसी में चयनित उन अभ्यर्थियों को नियुक्ति दे दी गई जिन्होंने डायट से प्रशिक्षण कोर्स पूरा कर लिया था किंतु उसी चयन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रशिक्षण के लिए चयनित अन्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई क्योंकि इन्होंने बाद में प्रशिक्षण पूरा किया।
याची का कहना है कि 2011 में नियमावली में संशोधन कर विज्ञापन के जरिए नियुक्ति की व्यवस्था दी गई है। वह अपीलार्थियों पर लागू नहीं होगी क्योंकि 1999 से 2011 तक सहायक अध्यापक पद पर बिना विज्ञापन के नियुक्ति की गई है। याचीगण 2011 से पहले सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए अर्ह थे जिसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। याचिका पर अधिवक्ता अशोक खरे, शैलेंद्र, क्षेत्रेश चंद्र शुक्ल, शशिनंदन आदि ने पक्ष रखा। राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता सीबी यादव का कहना था कि 2011 की नियमावली के अंतर्गत याचीगण अध्यापक नियुक्ति की अर्हता नहीं रखते। अब टीईटी करना अनिवार्य है। चयनित होने मात्र से किसी को नियुक्ति पाने का अधिकार नहीं मिल जाता। याचियों का चयन प्रशिक्षण के लिए हुआ था जो नियुक्ति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। बिना टीईटी उत्तीर्ण किए याचियों की नियुक्ति की मांग सही नहीं है। याचिका का प्रतिवाद रिजवान अली अख्तर व राजीव जोशी ने किया।
ibps ki job ka tet se kya matlab detail deni hai to uptet ki do
kuch bhi clear nahi sarkar aur court milkar bewkoof bana rahe hai blog editor ko jo news deni chahiye wo de ni rahe hai 18 oct ko uptet 72825 ki koi hearing nahi hai
kuch bhai bol rahe hai ki hearing 24oct me hai perantu us din dushera hai
PRABHAT DIXIT JI KIPYA APNI GMAIL ID DE NEWS DENA HAI .
M TOMAR JI
thoda sayam rakein sab theek ho jayega log bhadkane ki baat jayda karte hai kaam ki baat kam karte hai ye wo log hai jo tet fail hai ya fir merit se bahar hai agar inehe tet ka weightage bhi de diya jaye to inka no nahi ayega...
samay waste ho raha hai agar decision lena hai to private company ki tarah le
jo student is job ke liye kabil hai uska tet/ acd /gunak sab theek hai ayogay log hi isme afwah fala rahe hai
dost tension mat lo sab theek chal rahe hai kuch log court ka dicision sunkar bhokhla gaye hai is liye esi baat kar rahe hai...
Aakhir kisi newspaper me news kyu nhi hai, b.tc walo ki alag sumwai thi spl apeal par, hmari tandon ji kr rhe hai, newspaper me aakhir update kyu nhi kiya gya, india tv ki news authentic hai.
uptetbreakingnews@gmail.com
mulayam ayodhya me banwage masjid 200 acre bhoomi tay sab vote bank ke liye mulayam ko mandir bhi banwana chahaiye desh ka vikas aise nahi hoga
mulayam ayodhya me banwage masjid 200 acre bhoomi tay sab vote bank ke liye mulayam ko mandir bhi banwana chahaiye desh ka vikas aise nahi hoga
govt ne prt/hydel/nhrm sabhi bhartiya latka rakhi hai sirf mayawati ki vajah se
जागरण ब्यूरो, लखनऊ : मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बुधवार को होने वाली राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लखनऊ में आइटी सिटी बनाने के लिए पशुधन विभाग की 150 एकड़ भूमि को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को सौंपे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। वेतन समिति से संबंधित कुछ सिफारिशें भी कैबिनेट बैठक में रखी जा सकती हैं।
Bhai logo allahabad court m next hearing date kal yani 18 oct.hi h . Source hc k website dekhen
Bhai logo allahabad court m next hearing date kal yani 18 oct.hi h . Source hc k website dekhen
kumar ji blog editor ko aap kya news dene wale the?aapne abhi tak koi news batayi nahi! waise kya news hai aapki?
please se news
uptetnews
ye sab kya ho raha hai koi to authentic news nahi aa rahi hai
sab log depration k sikar ho rhe h or akhilash amitab ki parti m mind fresh kar rha h koi isko btay k ek sal ka intjar kya hota h kas bhagwan esa bhi jaldi se depration m dal de i pray to god that he (akhilash)will get bad news daily till he does't do something for us.jai mata di
Lagta hai ab kuchh nahi hoga
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