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Friday 24 February 2012

प्रभा त्रिपाठी की गिरफ्तारी पर रोक

इलाहाबाद : उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद की पूर्व सचिव प्रभा त्रिपाठी की टीईटी घोटाले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी हैमामले की अगली सुनवाई की तिथि 16 मार्च नियत करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति डीपी सिंह तथा न्यायमूर्ति वीके माथुर की खण्डपीठ ने प्रभा त्रिपाठी की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि टीईटी घोटाले के लिए पुलिस परेशान कर रही, उनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। अपनी गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल याचिका पर न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
Source- jagran
24-2-2012

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