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Wednesday, 22 February 2012

जन्मतिथि से एक दिन पहले होगी सेवानिवृत्ति की तिथि : हाईकोर्ट

वि.सं., इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि कर्मचारी की जन्मतिथि माह की प्रथम तिथि है तो वह पिछले माह की अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त हो जाएगा, अर्थात कर्मचारी की जन्मतिथि 1 जुलाई है तो वह 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाएगा। 1 जुलाई को इसे सेवा में नहीं माना जाएगा। उसे माह के प्रथम दिन का लाभ नहीं मिलेगा।
इसी के साथ न्यायालय ने सिंचाई विभाग में सहायक अभियंता मुहम्मद हुसैन की याचिका पर हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए उसे खारिज कर दिया है। याची का कहना था कि उसकी जन्मतिथि 1 जुलाई है। इसलिए उसे जुलाई माह का इन्क्रीमेन्ट देकर सेवानिवृत्ति दी जाए। जिसे न्यायालय ने उचित नहीं माना। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनील अम्बवानी तथा न्यायमूर्ति मनोज मिश्र की खण्डपीठ ने दिया है। याचिका के अनुसार याची की जन्मतिथि 1 जुलाई 49 दर्ज है। विभाग ने 60 वर्ष पूरा करने पर 30 जून 09 को सेवानिवृत्ति दे दी। जबकि याची का कहना था कि उसे 1 जुलाई 09 को सेवानिवृत्त किया जाना चाहिए था। याची का कहना था कि एक इन्क्रीमेन्ट देकर पेंशन निर्धारित की जाय। न्यायालय ने कहा कि सेवानिवृत्ति का निर्धारण विभागीय नियमों के तहत किया जाता है।
न्यायालय ने कहा है कि सेवा नियमावली के तहत याची 30 जून 09 को सेवानिवृत्त हो गया। ऐसे में वह जुलाई माह का लाभ पाने का हकदार नहीं है। अदालत ने कहा है कि किसी कर्मचारी की जन्मतिथि माह की पहली तारीख है तो उसे पूर्ववर्ती माह की अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त किया जाएगा।

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