हाई कोर्ट ने यादव कपिलदेव केश को दी अगली तारीख।
Court No. - 35
Case :- WRIT - A No. - 76039 of 2011
Petitioner :- Yadav Kapildev Lal Bahadur
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav,Rajesh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha
Hon'ble Pankaj Naqvi,J.
Rejoinder affidavit filed on behalf of the petitioner, is taken on
record.
List in the next cause list. The interim order, if any, granted earlier
shall remain in operation till the next date of listing.
Order Date :- 23.2.2012
Masarrat
यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने यादव कपिलदेव लाल बहादुर की याचिका पर दिया है। उल्लेखनीय है कि टीईटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त करने के लिए बोर्ड ने विज्ञापन निकाला, जिसे चुनौती दी गई। याची का कहना था कि अधिनियम के अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती विज्ञापन जारी करने का अधिकार है। बोर्ड को ऐसा विज्ञापन जारी करने का अधिकार नहीं है। जिस पर न्यायालय ने बोर्ड के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है। ज्ञातव्य है कि इस चयन के तहत 72825 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है।
Court No. - 35
Case :- WRIT - A No. - 76039 of 2011
Petitioner :- Yadav Kapildev Lal Bahadur
Respondent :- State Of U.P. & Others
Petitioner Counsel :- Alok Kumar Yadav,Rajesh Yadav
Respondent Counsel :- C.S.C.,K.S. Kushwaha
Hon'ble Pankaj Naqvi,J.
Rejoinder affidavit filed on behalf of the petitioner, is taken on
record.
List in the next cause list. The interim order, if any, granted earlier
shall remain in operation till the next date of listing.
Order Date :- 23.2.2012
Masarrat
सहायक अध्यापकों के भर्ती विज्ञापन पर रोक बढ़ी
विधि संवाददाता, इलाहाबाद : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदेश के सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों की तरफ से जारी प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापकों की भर्ती विज्ञापन पर लगी रोक बढ़ा दी है। याचिका की सुनवाई एक सप्ताह बाद होगा।यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी ने यादव कपिलदेव लाल बहादुर की याचिका पर दिया है। उल्लेखनीय है कि टीईटी परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त करने के लिए बोर्ड ने विज्ञापन निकाला, जिसे चुनौती दी गई। याची का कहना था कि अधिनियम के अंतर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भर्ती विज्ञापन जारी करने का अधिकार है। बोर्ड को ऐसा विज्ञापन जारी करने का अधिकार नहीं है। जिस पर न्यायालय ने बोर्ड के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब मांगा है। ज्ञातव्य है कि इस चयन के तहत 72825 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है।
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