भर्ती पर पुराने कुछ आदेश
बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का आदेश
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दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। बिहार में नौकरी की बाट जोह रहे प्रशिक्षित
शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को 31 अगस्त तक
प्रशिक्षित शिक्षकों के सभी 34540 पदों को भरने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर व न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ ने ये आदेश प्रशिक्षित शिक्षकों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। इस भर्ती के लिए वर्ष 2006 तक प्रशिक्षण पूरा करने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों में फिजिकल ट्रेंड शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी।
बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने अनुरोध किया कि भर्ती में राज्य की आरक्षण नीति लागू करने की अनुमति दी जाए लेकिन प्रतिपक्षियों को इस पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि सभी 34,540 पदों पर भर्ती की जाए और इनमें से आरक्षित कोटे के जो पद खाली रह जाएं उन्हें सामान्य वर्ग से भरा जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात स्वीकार करते हुए कहा कि भर्ती में राज्य की आरक्षण नीति भी लागू होगी लेकिन आरक्षित पदों के रिक्त रह जाने पर उन्हें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जाएगा। इस मामले पर कोर्ट आठ सितंबर को फिर सुनवाई करेगा।
बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का यह विवाद पुराना है। वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने 34,540 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला। इस विज्ञापन में प्रशिक्षित और गैर प्रशिक्षित दोनों तरह के शिक्षकों की भर्ती के आवेदन मंगाए गए थे। भर्ती प्रक्रिया को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और पटना हाईकोर्ट ने भर्ती नियमों को गलत ठहराते हुए विज्ञापन और प्रक्रिया निरस्त कर दी थी।
बाद में सुप्रीमकोर्ट ने राज्य सरकार को रिक्त पदों पर प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया। सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बावजूद जब राज्य सरकार ने भर्ती नहीं की, तो आवेदन करने वाले कुछ उम्मीदवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर आदेश पर अमल की मांग की है।
न्यायमूर्ति अल्तमश कबीर व न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ ने ये आदेश प्रशिक्षित शिक्षकों की ओर से दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किए। इस भर्ती के लिए वर्ष 2006 तक प्रशिक्षण पूरा करने वाले लोग आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षित शिक्षकों में फिजिकल ट्रेंड शिक्षकों को भी शामिल किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती वरिष्ठता के आधार पर की जाएगी।
बिहार सरकार के वकील मनीष कुमार ने अनुरोध किया कि भर्ती में राज्य की आरक्षण नीति लागू करने की अनुमति दी जाए लेकिन प्रतिपक्षियों को इस पर आपत्ति थी। उनका कहना था कि सभी 34,540 पदों पर भर्ती की जाए और इनमें से आरक्षित कोटे के जो पद खाली रह जाएं उन्हें सामान्य वर्ग से भरा जाए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात स्वीकार करते हुए कहा कि भर्ती में राज्य की आरक्षण नीति भी लागू होगी लेकिन आरक्षित पदों के रिक्त रह जाने पर उन्हें सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से भरा जाएगा। इस मामले पर कोर्ट आठ सितंबर को फिर सुनवाई करेगा।
बिहार में प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का यह विवाद पुराना है। वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने 34,540 पदों पर शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन निकाला। इस विज्ञापन में प्रशिक्षित और गैर प्रशिक्षित दोनों तरह के शिक्षकों की भर्ती के आवेदन मंगाए गए थे। भर्ती प्रक्रिया को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और पटना हाईकोर्ट ने भर्ती नियमों को गलत ठहराते हुए विज्ञापन और प्रक्रिया निरस्त कर दी थी।
बाद में सुप्रीमकोर्ट ने राज्य सरकार को रिक्त पदों पर प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती का आदेश दिया। सुप्रीमकोर्ट के आदेश के बावजूद जब राज्य सरकार ने भर्ती नहीं की, तो आवेदन करने वाले कुछ उम्मीदवारों ने राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल कर आदेश पर अमल की मांग की है।
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