संजय मोहन को नहीं मिली जमानत, अर्जी हुई खारिज
कानपुर। टीईटी घोटाले के आरोपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय मोहन की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।
कहा कि जमानत देने के लिए न्याय संगत और उपयुक्त आधार नहीं है।
अकबरपुर पुलिस ने गत 7 फरवरी को लखनऊ में संजय मोहन को गिरफ्तार किया था। उनके पास से टीईटी में पास कराने के लिए परीक्षार्थियों से वसूले गए 4,86,900 रुपये और पांच पेज की 167 परीक्षार्थियों की सूची बरामद की गई थी। सोमवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे 1 रमबाई नगर राकेश कुमार की कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
News : Amar Ujala (13.3.12)
कानपुर। टीईटी घोटाले के आरोपी माध्यमिक शिक्षा परिषद के पूर्व निदेशक संजय मोहन की जमानत अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है।
कहा कि जमानत देने के लिए न्याय संगत और उपयुक्त आधार नहीं है।
अकबरपुर पुलिस ने गत 7 फरवरी को लखनऊ में संजय मोहन को गिरफ्तार किया था। उनके पास से टीईटी में पास कराने के लिए परीक्षार्थियों से वसूले गए 4,86,900 रुपये और पांच पेज की 167 परीक्षार्थियों की सूची बरामद की गई थी। सोमवार को प्रभारी जिला जज/एडीजे 1 रमबाई नगर राकेश कुमार की कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई।
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