इलाहाबाद : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टीजीटी 2010 सोशल साइंस विषय का घोषित
परिणाम को रद करने की मांग वाली याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
न्यायालय में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिवक्ता ने आश्वस्त किया
कि आयोग इस बीच नियुक्ति संबंधी कोई पत्र जारी नहीं करेगा। यह आदेश
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल ने रवि भूषण सिंह व अन्य की याचिका पर दिया है।
मालूम हो कि 17 फरवरी 2012 को टीजीटी शोसल साइंस विषय का परिणाम घोषित किया
गया था। याचिका में उत्तर पुस्तिका की कार्बन प्रति भी जारी करने की मांग
की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च 2012 नियम की गई है।
Source- Jagran
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